उत्तराखंड में निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण का विवाद आखिरकार सुलझ गया है। इसी महीने के अंत तक चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना है।
उत्तराखंड में निकाय चुनाव का रास्ता अब साफ हो गया है। राजभवन ने निकायों में ओबीसी आरक्षण से जुड़े अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अब ओबीसी आरक्षण एकल सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट के आधार पर लागू होगा। चुनाव की अधिसूचना इसी महीने के अंत तक जारी हो सकती है।
उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए विधि विभाग ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी थी और अपनी कानूनी राय राजभवन को भेजी थी। इसके बाद राजभवन को इस पर फैसला लेना था। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए सरकार ने कानून में बदलाव के उद्देश्य से यह अध्यादेश राजभवन को भेजा था।
राजभवन की विधि टीम ने एक कानून का हवाला देते हुए अध्यादेश पर रोक लगा दी थी और इस पर विधि विभाग से राय मांगी थी। विधि विभाग ने इसे मंजूरी देते हुए स्पष्ट किया कि राजभवन चाहे तो अध्यादेश को स्वीकृति दे सकता है।
अब राज्यपाल ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है , जिसके साथ ओबीसी आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो जाएगी। उसके बाद निकाय चुनाव होंगे।