संशोधन प्रशासनिक कारणों से किया गया है। आबकारी आयुक्त ने आवेदकों से नए संशोधित कार्यक्रम के अनुसार आवेदन करने का अनुरोध किया है।
उत्तराखंड में शराब की दुकानों के आवंटन प्रक्रिया में आबकारी विभाग ने आंशिक संशोधन किया है। फुटकर शराब की दुकानों के नवीनीकरण के बाद बची हुई दुकानों का आवंटन 20 मार्च से 24 मार्च तक लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। जिन दुकानों के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं होगा, उन्हें लॉटरी के जरिए नए लाइसेंस जारी किए जाएंगे।
आबकारी आयुक्त हरिचन्द सेमवाल ने बताया कि यह संशोधन प्रशासनिक कारणों से किया गया है। उन्होंने आवेदकों से संशोधित कार्यक्रम के अनुसार आवेदन करने की अपील की है। इच्छुक आवेदक दुकानों की सूची, निर्धारित राजस्व और अन्य आवश्यक विवरण विभाग की वेबसाइट www.uttrakhandexcise.org.in और www.uk.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं।
यह होगी प्रक्रिया
पहले चरण की लॉटरी के लिए आवेदन 20 मार्च से 22 मार्च दोपहर 2 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे, और इसकी प्रक्रिया 22 मार्च शाम 4:30 बजे शुरू होगी। दूसरे चरण के लिए आवेदन 23 मार्च से 24 मार्च दोपहर 2 बजे तक होंगे, जिसकी लॉटरी प्रक्रिया 24 मार्च शाम 4:30 बजे शुरू होगी। इसके बाद, शराब दुकानों का आवंटन “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर 25 मार्च 2025 को शाम 5 बजे तक किया जाएगा।