शासन के आदेश के बावजूद आयोग ने शिक्षक भर्ती में आयु सीमा में छूट देने से इंकार कर दिया। इस फैसले के बाद शिक्षक बनने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों का सपना चुराया गया है।
उत्तराखंड में सिस्टम ने बेरोजगारों के शिक्षक बनने के सपने को चकनाचूर कर दिया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सहायक अध्यापक एलटी के 1,544 पदों की भर्ती में, शासन के आदेश के बावजूद आयोग ने कुछ अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट नहीं दी।
हालांकि, शासन का आदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा के एक दिन पहले ही जारी हुआ। आयोग के सचिव सुरेंद्र रावत के अनुसार, परीक्षा के लिए प्रवेशपत्र जारी होने के बाद इस आदेश को लागू करना संभव नहीं था। सहायक अध्यापक एलटी के पदों के लिए आवेदन 2020 में आमंत्रित किए गए थे।
भर्ती की अधिकतम आयु सीमा निकल गई
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कला विषय के बीएड उपाधिधारकों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। बाद में इस भर्ती में कला विषय के नॉन-बीएड अभ्यर्थियों को भी शामिल कर लिया गया। शिक्षक भर्ती परीक्षा आठ अगस्त 2021 को आयोजित की गई थी, जैसा कि अभ्यर्थियों ने बताया।
परीक्षा के बाद अभ्यर्थी रिजल्ट का इंतजार करते रहे, लेकिन कुछ बीएड अभ्यर्थियों द्वारा कोर्ट में मामला दायर करने के बाद वर्ष 2023 में भर्ती को रद्द कर दिया गया। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने चार साल बाद 18 अगस्त 2024 को सहायक अध्यापकों के 1,544 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की। हालांकि, शासन के आदेश के बावजूद इस बार भी कुछ अभ्यर्थी शामिल नहीं हो पाए, जिनकी आयु इस चार साल के दौरान भर्ती की अधिकतम सीमा को पार कर चुकी थी।
परीक्षा से एक दिन पहले आई आयु सीमा में छूट की याद
शिक्षक भर्ती 18 अगस्त को थी, लेकिन शासन ने आयोग को 17 अगस्त को लिखे पत्र में कहा, सहायक अध्यापक एलटी की कला विषय की 2020 की भर्ती रद्द हो गई थी। जिन अभ्यर्थियों ने उस दौरान भर्ती के लिए आवेदन किया था, वे उस समय निर्धारित आयु सीमा के तहत अर्ह थे, लेकिन इस भर्ती में वे आयु सीमा के आधार पर अर्ह नहीं हैं। वर्तमान भर्ती में इन्हें आयु सीमा में छूट दी जाए या इनके वर्ष 2020 के आवेदन को मंजूर किया जाए।
पिछली भर्ती केवल एलटी कला के लिए थी, जिसमें आयोग ने विकल्प रखा था और इसे सरकार को भेजा था, यह बताते हुए कि कई अभ्यर्थी आयु सीमा पार कर सकते हैं। लेकिन सरकार से कोई निर्देश नहीं मिला। जिन्होंने कोर्ट में मामला दायर किया था, उन्हें भर्ती में शामिल किया गया, जबकि आयु सीमा पार कर चुके अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया गया। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी होने या आवेदन की तिथि निकल जाने के बाद उन्हें परीक्षा में शामिल करना संभव नहीं था। – सुरेंद्र सिंह रावत, सचिव उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग