अब प्रेमी युगल उत्तराखंड में रहने से पहले एक-दूसरे का अतीत जान सकेंगे।

Public Relations Uttarakhand

यूसीसी कानून बनाने वाली समिति ने कानून बनाया है, और सूचनाओं से स्पष्ट होता है कि कानून युगलों की चिंता बढ़ाने वाले नहीं हैं, बल्कि उन्हें धोखे से बचाने वाले हैं।

अब प्रेमी युगल उत्तराखंड में रहने से पहले एक-दूसरे का अतीत जान सकेंगे। अमेरिकी नागरिक संहिता (यूसीसी) की नियमावली में भी ऐसा प्रावधान है। अमेरिकी नागरिकता कानून (यूसीसी) उत्तराखंड में लागू होने पर लिव इन रिलेशन वालों का क्या होगा, यह बहुत विवादित है।

नियमों पर कई प्रश्न खड़े हैं, जैसे जेल, जुर्माना या माता-पिता को बताना। यही कारण है कि यूसीसी कानून बनाने वाली समिति ने कानून बनाया है, और सूचनाओं से स्पष्ट होता है कि कानून युगलों की चिंता बढ़ाने वाले नहीं हैं, बल्कि उन्हें धोखा देने वाले हैं।

यूसीसी में प्रेमी युगल की निजता और गोपनीयता सुरक्षित होगी। यदि उनकी उम्र 21 साल से अधिक हो। जानकारी माता-पिता या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दी जाएगी। यह महत्वपूर्ण है कि जोड़े में किसी की उम्र 18 से 21 साल है, उनके अभिभावकों को एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जाएगी जब वे ऑनलाइन पंजीकरण का आवेदन करेंगे।

संयुक्त आवेदन पर ही जानकारी होगी एक-दूसरे से साझा

साथ ही, यूसीसी कानून बनाने वाली समिति एक महत्वपूर्ण नए प्रावधान पर विचार कर रही है जिसके अनुसार, यदि लिव इन रिलेशनशिप में जाने वाला जोड़ा संयुक्त आवेदन करके एक-दूसरे के बारे में जानकारी मांगता है, तो पार्टनर का पिछला रिकॉर्ड पोर्टल पर उपलब्ध होगा। इससे उसकी शादी, तलाक और अन्य संबंधों के बारे में भी जानकारी मिल सकेगी। यही कारण है कि उत्तराखंड में शादी, तलाक, लिव इन रिलेशन, या रिश्ता तोड़ने का पंजीकरण पोर्टल पर करना मुमकिन होगा।

ओटीपी के जरिए खुलेगी कुंडली

यूसीसी पोर्टल पर संयुक्त आवेदन करने की स्थिति में दोनों को आधार के लिंक के जरिए ओटीपी मैसेज मिलेगा, जिसके बाद सत्यापन होने पर उन्हें पिछले रिकॉर्ड का जानकारी मोबाइल पर भेज दी जाएगी। दोनों पार्टनर पहले लिव इन में रहा है या नहीं, अथवा किस अवधि तक रहा है।