यह सुविधा राज्य सरकार, सरकारी कर्मचारी, सहायता प्राप्त शैक्षिक और तकनीकी संस्थानों तथा नगर निकायों में कार्यरत नियमित, पूर्णकालिक, कार्यभारित कर्मचारियों और यूजीसी वेतनमान वाले पदाधिकारियों को प्रदान की जाएगी।
उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को डीए में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी। यह बढ़ा हुआ भत्ता एक जनवरी 2025 से प्रभावी होगा।
पहली जुलाई से कर्मचारियों और पेंशनरों को हर महीने 53 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा था। अब अपर सचिव वित्त अमिता जोशी के आदेश के अनुसार उन्हें 55 प्रतिशत की दर से प्रतिमाह डीए दिया जाएगा।
यह सुविधा राज्य सरकार, सहायता प्राप्त शैक्षिक और तकनीकी संस्थाओं तथा नगर निकायों में कार्यरत नियमित, पूर्णकालिक, कार्यभारित कर्मचारियों और यूजीसी वेतनमान पर कार्यरत पदधारकों को दी जाएगी।
यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों, तथा सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों पर सीधे लागू नहीं होगा। इनके लिए संबंधित विभाग अलग से आदेश जारी करेंगे।
कर्मचारियों और पेंशनरों को 1 जनवरी 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक के बढ़े हुए महंगाई भत्ते का बकाया (एरियर) नकद भुगतान के रूप में मिलेगा।
एक मई 2025 से महंगाई भत्ते का भुगतान नियमित वेतन में जोड़कर किया जाएगा। हालांकि, अंशदायी पेंशन योजना वाले कर्मचारियों के मामले में, उनका पेंशन अंशदान और उतनी ही राशि नियोक्ता के हिस्से की नई पेंशन योजना के खाते में जमा की जाएगी। बाकी बची हुई राशि नकद दी जाएगी।