केदारनाथ समेत सभी हेली सेवाओं पर लगेगा 5% GST, परिषद की मंजूरी

Uttarakhand केदारनाथ

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक हुई, जिसमें उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की।

प्रदेश में हेलिकॉप्टर सेवाओं पर अब पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जिसके लिए जीएसटी परिषद ने मंजूरी दी है। पहले इकोनॉमी क्लास पर पांच प्रतिशत और अन्य श्रेणियों पर 18 प्रतिशत जीएसटी था, लेकिन केदारनाथ हेली सेवा और उड़ान योजना के तहत संचालित हेली सेवाओं में सीट शेयरिंग के कारण जीएसटी की स्थिति स्पष्ट नहीं थी, जिसे अब स्पष्ट कर दिया गया है।

सोमवार को दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक हुई। इस दौरान उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्य से जुड़े मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि हेलिकॉप्टर सेवा पर लगने वाले जीएसटी को लेकर भ्रम की स्थिति है, जहां इकोनॉमी क्लास पर पांच प्रतिशत और अन्य श्रेणियों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में हेली सेवाओं में यात्री सीट शेयरिंग के आधार पर यात्रा करते हैं, जिससे जीएसटी को लेकर असमंजस की स्थिति है। इसके समाधान के लिए जीएसटी एक्ट में संशोधन करने का आग्रह किया गया, जिसे परिषद ने स्वीकार किया। बैठक में एक जुलाई 2017 से 31 मार्च 2020 के बीच धारा 73 के तहत बने कर को जमा करने की शर्त के आधार पर ब्याज और जुर्माने की माफी के लिए नई धारा 128ए की प्रक्रिया पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा, आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता से बदलने पर भी विचार किया गया।

इसके साथ ही, बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि यदि किसी व्यापारी का वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 के बीच छह महीने तक रिटर्न फाइल न करने पर पंजीकरण रद्द हो गया था, तो उसे 30 नवंबर 2021 तक पंजीकरण बहाल करने का समय दिया गया था, लेकिन उस व्यापारी से सामान खरीदने वाले को आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) का लाभ नहीं मिल सका। अब ऐसे व्यापारियों को आईटीसी का लाभ लेने की अनुमति दी गई है। बैठक में सचिव वित्त विनोद कुमार सुमन, आयुक्त राज्यकर डॉ. अहमद इकबाल समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।