प्री-रजिस्ट्रेशन छूट से 300 उद्योगों को मिली राहत, एमएसएमई नीति-2015 के तहत सब्सिडी का लाभ

Dehradun Uttarakhand

अब उद्योगों को एमएसएमई नीति-2015 के तहत सब्सिडी का लाभ प्राप्त होगा।

प्रदेश सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) नीति-2015 के तहत 300 उद्योगों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए प्री-रजिस्ट्रेशन की छूट दी है। अब तक, प्री-रजिस्ट्रेशन न होने के कारण ये उद्योग सब्सिडी का लाभ नहीं उठा पा रहे थे, हालांकि नीति के प्रावधानों के अनुसार वे सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते थे।

प्रदेश सरकार ने एमएसएमई उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए एक नीति लागू की थी, जिसमें छोटे और बड़े उद्योगों के लिए 15 से 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी, स्टांप शुल्क, ब्याज दर, और बिजली दरों में छूट का प्रावधान किया गया था। इस नीति के तहत सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए उद्योगों को एकल खिड़की पोर्टल पर प्री-रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य था।

कई एमएसएमई उद्योगों ने 2015 की नीति के तहत सब्सिडी का लाभ उठाया, लेकिन कुछ उद्योग ऐसे भी थे जो प्री-रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए, जिससे वे वित्तीय लाभ से वंचित रह गए। अब प्रदेश सरकार ने नई एमएसएमई नीति-2023 लागू की है। 2015 की नीति में निवेश करने वाले उद्योग सब्सिडी प्राप्त करने के लिए काफी समय से प्रयासरत थे।

प्रदेश सरकार ने अब एमएसएमई नीति 2015 के तहत प्री-रजिस्ट्रेशन में छूट प्रदान कर उद्योगों को सब्सिडी का रास्ता साफ कर दिया है। प्रदेशभर में लगभग 300 उद्योग इस छूट का लाभ उठाने योग्य होंगे।